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केंद्रीय मंत्री को झटका, ऑडियो सैंपल ले सकेगी ACB, जाने पूरा मामला
jantaserishta.com
8 July 2021 3:23 AM GMT
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सियासत तेज हो गई है.
राजस्थान में विधायक खरीद-फरोख्त मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. अशोक गहलोत सरकार को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है. 12 महीने बाद जयपुर कोर्ट ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह के वॉयस सैंपल लेने की याचिका को मंजूरी दे दी है. अब राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्रीय मंत्री के वॉयस सैंपल ले सकेगी. ये अनुमति जयपुर की एक अदालत ने दी है.
आपको बता दें कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच चले सियासी घटनाक्रम में पिछले साल तीन ऑडियो क्लिप बाहर आए थे. जिसमें से एक में कथित रूप से संजय जैन और गजेंद्र सिंह शेखावत की बातचीत थी और बाकी में विधायक भंवरलाल शर्मा और पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की बातचीत भी कथित तौर पर थी. मगर सियासी घटनाक्रम के बीच ये दोनों विधायक कांग्रेस के गहलोत गुट में शामिल हो गए. जिसके बाद इन दोनों के वॉयस सैंपल लेने के लिए कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में नहीं दिया गया. लेकिन BJP नेता और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह के वॉयस सैंपल लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था.
इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया. क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मीडिया सलाहकार लोकेश शर्मा और मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली तलब किया, इसके बाद राजस्थान में भी एंटी करप्शन ब्यूरो को सक्रिय कर दिया गया. हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी इस मामले में बोलने से बच रहे हैं और कोर्ट से इजाजत मिलने का हवाला दे रहे हैं. गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉयस सैंपल के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो कब जाएगी इसके बारे में भी अधिकारी नहीं बता रहे हैं.
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