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महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित BJP विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, स्पीकर के निलंबन से जुड़े आदेश पर रोक से इनकार
jantaserishta.com
14 Dec 2021 10:59 AM GMT
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly ) से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर अंतरिम स्टे लगाने की उनकी मुख्य अपील नहीं मानी. इससे ये विधायक मौजूदा विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर विधानसभा सचिव को अपना पक्ष रखने को कहा है. आशीष शेलार (Ashish Shelar) समेत बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि याचिका का लंबित रहना याचिकाकर्ता के कार्यकाल में कटौती के संबंध में सदन से आग्रह करने के रास्ते में नहीं आएगा. यह तो ऐसा मामला है, जिस पर सदन भी विचार कर सकता है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आशीष शेलार की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर का ये फैसला पूरी तरह से मनमाना, अनुचित और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. 12 विधायकों को इस तरह मनमाने ढंग से एक साल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता है. ये लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है.
मुकुल रोहतगी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा उस सत्र तक उनको निलंबित किया जा सकता था. महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा विधायक आशीष शेलार और अन्य विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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