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विवेचक को झटका: वेतने रोकने का आदेश, जानें क्यों कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी?

jantaserishta.com
2 Dec 2023 7:39 AM GMT
विवेचक को झटका: वेतने रोकने का आदेश, जानें क्यों कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी?
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कानपुर: पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल पर गैंगस्टर के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान नोएडा में तैनात विवेचक धर्मप्रकाश शुक्ला हाजिर नहीं हुए। इस पर एमपी/एमएलए एडीजे 11 सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और विवेचक का वेतने रोकने का आदेश दिया। वारंट जारी कर उन्हें तलब भी किया गया।

इस मामले में अब अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। आगरा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल के खिलाफ कानपुर के बर्रा थाने में दर्ज किए गए गैंगस्टर मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए एडीजे 11 सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में हो रही है।

शुक्रवार को विवेचक से बचाव पक्ष को जिरह करनी थी। कानपुर देहात में पेशी की वजह से नोएडा में तैनात विवेचक धर्मप्रकाश शुक्ला कोर्ट के समक्ष हाजिर न हो सके। इस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई। एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि तारीख होने के बावजूद विवेचक गैरहाजिर रहे।

कोर्ट ने उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है। गैर जमानती वारंट जारी कर आठ दिसंबर को विवेचक को तलब किया गया है। अब बचाव पक्ष की ओर से सातवें गवाह के रूप में धर्मप्रकाश शुक्ला से जिरह होगी।

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