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आईटी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई पर कही ये बात

Admin2
9 July 2021 10:04 AM GMT
आईटी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई पर कही ये बात
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नई दिल्ली। आईटी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. अदालत में याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विभिन्न हाईकोर्ट में आईटी नियमों को चुनौती देने वाली दायर याचिकाओं को शीर्ष कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. हालांकि, इस दौरान शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट में जारी याचिकाओं पर चल रही सुनवाई पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट में दायर स्थानांतरण याचिका में केंद्र ने कहा था कि शीर्ष अदालत को इस मामले पर फैसला सुनाना चाहिए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग भी की थी. इस पर बेंच ने कहा कि वे आज ट्रांसफर पिटीशन को स्पेशल लीव पिटीशन के साथ टैग करने के अलावा कोई भी आदेश जारी नहीं करेंगे. जस्टिम एम खानविलकर और संजीव खन्ना की बेंच ने स्थानांतरण याचिका को स्पेशल लीव पिटीशन के साथ टैग किया और 16 जुलाई के लिए उपयुक्त बेंच के सामने भेजा है.

ऐसे ही एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) का पक्ष लिया है. साथ ही फिलहाल नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के केंद्र को आदेश दिए हैं. कई न्यूज चैनलों का प्रतिनिधित्व करने वाले NBA ने हाईकोर्ट में गुरुवार को आईटी नियमों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि ये सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी को 'अनुचित प्रतिबंधित' करने के लिए 'अत्याधिक अधिकार' देते हैं.

आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और केरल हाईकोर्ट में दायर की गई हैं. नए आईटी नियमों को बीते 5 फरवरी को अधिसूचित किया गया था. इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्राकाशकों और ओवर द टॉप (OTT) को नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने या 25 मई तक का समय दिया गया था. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच नियमों के पालन को लेकर लंबे समय से तकरार जारी है.

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