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महाराष्ट्र चुनाव आयोग को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

jantaserishta.com
28 July 2022 11:53 AM GMT
महाराष्ट्र चुनाव आयोग को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए खरी-खरी सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन 365 जगहों पर चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी थी, वहां बिना आरक्षण के निकाय चुनाव होंगे. उन सीटों के लिए नए सिरे से अधिसूचना नहीं जारी हो सकती. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने ऐसा किया तो यह SC की अवमानना मानी जाएगी.

बता दें कि मामला महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में OBC का आरक्षण का है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले से अधिसूचित 365 जगहों पर चुनाव की तारीख बदलने की कवायद पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि जिन 365 जगहों पर चुनाव अधिसूचना पहले जारी हो चुकी है अब वहां बिना आरक्षण चुनाव होंगे. उन सीटों के लिए नए सिरे से चुनाव अधिसूचना नहीं जारी हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि राज्य चुनाव आयोग ने ऐसा किया तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा.
बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 14 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करें. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणनवीस ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की नई सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए जो रिपोर्ट पेश की, उसको लेकर स्वीकार कर लिया गया है. बांठिया आयोग ने अच्छा काम किया है. सर्वे पूरा किया गया है. हमारी सरकार आने के बाद सीएम शिंदे और हमने बैठक की और 12 को किसी भी तरीके से रिपोर्ट जमा कर दी.
इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन जिला परिषद और नगर निगमों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है. इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि जो अधिसूचना जारी हो गई है, उसके मुताबिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाय, लेकिन जिन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई है, उनको फिलहाल रोक दिया जाए.

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