
नई दिल्ली. अब पत्नियां अपने पति की कमाई (Income) के बारे में आरटीआई (RTI) के जरिए पता लगा सकती हैं. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) ने साफ किया है कि एक पत्नी सूचना के अधिकार के तहत (RTI) के तहत अपने पति की आमदनी यानी इनकम के बारे में जानकारी ले सकती है. CIC ने ये फैसला जोधपुर के एक मामले में सुनाया है.
क्या है पूरा मामला?
अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली रहमत बानो अपने पति की इनकम के बारे में जानना चाहती थीं. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया. बाद में CIC ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 दिनों के अंदर ये जानकारी देने का आदेश दिया. CIC ने डिपार्टमेंट के इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि ये जानकारी आरटीआई के तहत नहीं आती है.
क्या कहा CIC ने?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि तीसरे पक्ष की तरफ से ऐसी मांग अनुचित है. केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कि शिकायतकर्ता द्वारा RTI की तारीख से 15 दिनों के भीतर उक्त जानकारी देना अनिवार्य होगा. साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी लेने का भी पूरा अधिकार है. हालांकि सूचना आयोग ने इस तर्क को नकार दिया है कि ये जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई के नियमों के तहत ये जानकारी देना गलत होगा.
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