घरेलू हिंसा केस में पति को झटका, अदालत बोला- महिला अस्थायी पते के आधार पर कहीं भी कर सकती है केस

नई दिल्ली: एक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि उसके खिलाफ दिल्ली की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि ना तो वह और ना ही इस मामले की शिकायतकर्ता दिल्ली में रहते हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रहे हैं। अदालत ने उस व्यक्ति की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि महिला देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से भी रही हो तो भी वह वहां से मुकदमा दायर कर सकती है।
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