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लोकसभा चुनाव से पहले हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, आयकर विभाग के आदेश को दी थी चुनौती

jantaserishta.com
28 March 2024 6:46 AM GMT
लोकसभा चुनाव से पहले हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, आयकर विभाग के आदेश को दी थी चुनौती
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कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए आयकर विभाग के द्वारा 523 करोड़ की मांग को चुनौती दी गई है।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए आयकर विभाग के द्वारा 523 करोड़ की मांग को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोकसभा चुनाव से महज तीन हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी से 523.87 करोड़ रुपये का टैक्स मांग लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 25 मार्च को कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर तीन याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राजनीतिक दल ने मूल्यांकन पूरा होने का समय समाप्त होने से कुछ दिन पहले अदालत का रुख करने का विकल्प चुना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत कांग्रेस की आय की आगे की जांच के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत जुटाए हैं।
कोर्ट ने बीते आठ मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था। इस आदेश में साल 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया टैक्स वसूली के लिए राजनीतिक दल को जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
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