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सीएम ममता बनर्जी को लगा झटका, हाई कोर्ट ने पुलिस को बेघर परिवारों को घर लौटाने का दिया आदेश

Deepa Sahu
11 Aug 2021 12:37 PM GMT
सीएम ममता बनर्जी को लगा झटका, हाई कोर्ट ने पुलिस को बेघर परिवारों को घर लौटाने का दिया आदेश
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सीएम ममता बनर्जी को लगा झटका

बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा (Violence) मामले में ममता सरकार (Mamata Government) को एक बार फिर हाई कोर्ट (High Court) से झटका लगा है. कोर्ट ने पुलिस (Police) को डायमंड हार्बर (Diamond Harbor) में बेघर परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा के साथ तुरंत घर लौटने का आदेश दिया. इसके साथ ही इस मामले विस्तृत रिपोर्ट अगले 45 दिनों के भीतर अदालत में पेश करने को कहा गया है. बता दें चुनाव के बाद बीजेपी लगातार हिंसा का आरोप लगा रही है, जबकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हिंसा के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर रही हैं.

तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में चुनाव के एक दिन बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगा था, जिससे कई परिवार बेघर हो गए थे. उसके खिलाफ आठ निवासियों ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, लेकिन तृणमूल विधायक गयासुद्दीन मुल्ला ने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी.
कोर्ट के बृहत्तर बेंच में सुनवाई हुई है पूरी
गयासुद्दीन मुल्ला ने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति घर में हथियारबंद थे. इसलिए उन्हें घर नहीं भेजा जा रहा है. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश राजा शेखर मंथा ने बुधवार को डायमंड हार्बर जिला पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने और परिवारों को घर वापस भेजने का निर्देश दिया है. बता दें कि चुनाव बाद हिंसा मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की बृहत्तर बेंच में पहले ही खत्म हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, वादी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई थी. वे उस्ती थाना क्षेत्र में अपने घरों को नहीं लौट पा रहे हैं. व्यवसायिक कार्य भी बंद है. उसी दिन वादी के वकील धीरज त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि डायमंड हार्बर इलाके में मतदान के अगले दिन से ही प्रताड़ना शुरू हो गई थी.
छह अप्रैल को थाने में दर्ज कराई गई थी शिकायत
छह अप्रैल को उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. अगले दिन तृणमूल नेता गयासुद्दीन मुल्ला ने उनके खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई. बताया जा रहा है कि इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं. राज्य सरकार ने कहा कि पूरी घटना की जांच की जा रही है. शिकायत मिलने पर राज्य बेघर लोगों की वापसी की व्यवस्था करेगा. उस मामले के संदर्भ में न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उन्हें पुलिस सुरक्षा के साथ घर वापस किया जाए. पुलिस को एक माह तक सुरक्षा देनी होगी. वहीं 45 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देनी होगी.
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