राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को झटका लगा है। शेखावत मानहानि मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही 7 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति दी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को मंगलवार को सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने रद्द करने से मना कर दिया। गहलोत समन के खिलाफ सोमवार को सेशन कोर्ट गए थे। जिस पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में जज एमके नागपाल ने सुनवाई की। गहलोत की ओर से वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और मोहित माथुर ने दलीलें पेश की। जबकि, शेखावत की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा पेश हुए। दोपहर ढाई बजे शुरू हुई सुनवाई तीन बजे तक चली। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने पांच बजे फैसला सुनाते हुए गहलोत के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार करते हुए उन्हें सात अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति दे दी।