अर्नब गोस्वामी को झटका, हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इंकार
फाइल फोटो
आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने केस में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को आज भी नहीं मिली जमानत। मुंबई हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को नहीं दी अंतरिम जमानत। कहा-ज़मानत के लिए सेशंस कोर्ट जाएं।
रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के अलीबाग सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। पांच नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया था।
महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की और उन्हें रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अपनी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने गृह मंत्री से गोस्वामी के परिवार को उन्हें देखने और उनसे बात करने की अनुमति देने के लिए भी कहा है।
इससे पहले अर्नब ने महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। रविवार सुबह अर्नब को अलीबाग से नवी मुंबई की तलोबा जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस वैन के अंदर से अर्नब ने चिल्ला-चिल्ला कर पत्रकारों को बतया कि उनकी जान को खतरा है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ ने बताया कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा है और हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है।
अर्नब गोस्वामी ने कहा "मैंने उनसे कई बार निवदेन किया कि मुझे मेरे वकीलों से बात करने दी जाए। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। मैं सभी को बता रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है। मेरी पुलिस कस्टडी खारिज कर दी गई थी। ये मुझे रात में ही शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आज सुबह मुझे घसीटा गया। सभी देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वे प्रक्रिया में देरी करना चाहते हैं, जिससे मुझे जेल में रखा जा सके। कृपया, मुझे जमानत दी जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहा हूं।"