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AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और टाटा को झटका

jantaserishta.com
23 July 2021 5:57 AM GMT
AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और टाटा को झटका
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले रूप में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटाटेल को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने AGR पुनर्गणना पर टेलीकॉम याचिका को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) गणना में त्रुटियों के सुधार के लिए टेलीकॉम, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई को जस्टिस एलएन राव और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल और वोडाफोन द्वारा AGR बकाया की गणना में त्रुटियों के सुधार की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन को 58,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है. उनका अनुमान है कि उनका बकाया क्रमशः 18,000 करोड़ रुपए और 25,000 करोड़ रुपए का होगा.
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को मिला था 10 साल का समय
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सरकार को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एजीआर से संबंधित बकाया के 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 10 साल का समय दिया था. जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित पूर्व के आदेश का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने कहा कि एजीआर से संबंधित बकाया का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है.
हालांकि, अपनी याचिका में, टेलीकॉम कंपनियों ने टेलीकॉम विभाग (DoT) द्वारा मांगे गए AGR से संबंधित बकाया के आंकड़े में गणना में कथित त्रुटियों का मुद्दा उठाया है. अपनी अपील को मजबूत करने के लिए, वोडाफोन ने कहा था कि वह 1.8 लाख करोड़ रुपये के बकाया के तहत जाने वाली है और मैथमेटिकल त्रुटियों को ठीक करने की मांग की थी. दूसरी ओर, भारती एयरटेल ने दोहराव, बेहिसाब भुगतान और अस्वीकृत कटौती का दावा किया था.
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक देनदारियों की गणना पर भारत सरकार की स्थिति को बरकरार रखा था. केंद्र ने सुझाव दिया था कि वार्षिक एजीआर राशि तक पहुंचने में गैर-प्रमुख व्यवसायों से राजस्व को भी शामिल किया जाना चाहिए. टेलीकॉम विभाग के दावे के बोझ तले दबकर टेलीकॉम कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय से 20 साल या 10 साल में भुगतान का विकल्प मुहैया कराने की अपील की थी. वोडाफोन-आइडिया ने तर्क दिया था कि इतनी बड़ी राशि चुकाने का एकमात्र तरीका 'कमाना और भुगतान करना' होगा.
हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि डीओटी ने त्रुटियों के सुधार की अनुमति देने के लिए कोई निर्देश साझा नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले तीन मौकों पर माना है कि एजीआर की मांग की पुनर्गणना नहीं की जा सकती है.

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