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AAP पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अतिक्रमण जमीन से पार्टी दफ्तर खाली करने के निर्देश

13 Feb 2024 8:16 PM GMT
AAP पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अतिक्रमण जमीन से पार्टी दफ्तर खाली करने के निर्देश
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया, जब उसे बताया गया कि राजधानी में दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर एक राजनीतिक दल द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि कोई राजनीतिक दल हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा कैसे …

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया, जब उसे बताया गया कि राजधानी में दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर एक राजनीतिक दल द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि कोई राजनीतिक दल हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता है।

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू प्लॉट पर अपना कार्यालय चलाती है। यह बंगला दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में पार्टी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस जमीन को खाली कराने की दिल्ली सरकार की असमर्थता पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उसे जल्द खाली करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ को दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण होने की जानकारी उस वक्त दी गई, जब देशभर में न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित मामले पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र व वरिष्ठ अधिवकता के. परमेश्वर ने पीठ को बताया कि ‘दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकारी आवंटित भूमि पर कब्जा लेने गए थे और उन्हें जमीन पर कब्जा लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि अब उस जमीन पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया है। हालांकि न्याय मित्र ने परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से किसी राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख नहीं किया और साफ किया वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जमीन का कब्जा वापस लेने में सक्षम नहीं है।

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