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सुप्रीम कोर्ट से झटका, नोएडा अथॉरिटी की CEO के लिए आई ये खबर

jantaserishta.com
9 May 2022 9:23 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट से झटका, नोएडा अथॉरिटी की CEO के लिए आई ये खबर
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी गैरजमानती वारंट पर अंतरिम राहत देने और रोक लगाने से इनकार कर दिया. भूमि अधिग्रहण से जुड़े अदालती अवमानना ​​मामले में माहेश्वरी कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. हाई कोर्ट ने पुलिस से माहेश्वरी को 13 मई तक कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया था.

आज सुनवाई के दौरान CJI एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "यह देखा गया है कि हर दूसरे दिन कोई अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है. अगर आप हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो आपको कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा."
जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं दिया तो दायर की याचिका
हाई कोर्ट ने मनोरमा कुच्छल और एक अन्य व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की गई थी. कहा गया था कि 1990 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) ने उनकी जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन उन्हें आज तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया था. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया था और जमीन अधिग्रहण अधिसूचना को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने संपत्ति पर अवैध रूप से निर्माण करने और संपत्ति के नेचर को बदलने के लिए नोएडा के आचरण की निंदा की थी.
इसके अलावा हाई कोर्ट ने नोएडा को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को भुगतान करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि विवादित भूमि के मुआवजे को दो बार बाजार मूल्य पर निर्धारित कर मुआवजा दिया जाए. कोर्ट के इस आदेश का अधिकारियों ने पालन नहीं किया इसलिए याचिकाकर्ताओं की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी.
हालांकि, अधिकारियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया था, और इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने तत्काल अवमानना ​​​​याचिका दायर की और आईएएस अधिकारी रितु माहेश्वरी, नोएडा के सीईओ होने के नाते अवमानना ​​​​मामले में शामिल हो गए।
अपने आदेश में बेंच ने की ये टिप्पणी
अपने आदेश में बेंच ने रितु माहेश्वरी के आचरण पर भी नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि उन्हें सुबह 10 बजे कोर्ट में होना चाहिए था. जब कोर्ट का कामकाज 10 बजे शुरू होता है, तो CEO ने दिल्ली से 10:30 बजे फ्लाइट लेने का फैसला किया. क्या कोर्ट उनकी सुविधा के अनुसार मामले को उठाएगी. कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने के बाद किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा. CEO का यह आचरण निंदनीय है और कोर्ट की अवमानना ​​के बराबर है.
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