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चौथी बार भी झटका, हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

jantaserishta.com
13 Nov 2021 11:54 AM GMT
चौथी बार भी झटका, हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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फाइल फोटो 

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली की जिला अदालत कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली में हुए दंगे और हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के आरोपी जलालुद्दीन की जमानत याचिका चौथी बार खारिज की. कोर्ट ने कहा कि वीडियो में आरोपी को पुलिस पर पथराव करते देखा जा सकता है. कोर्ट ने कहा वीडियो फुटेज से पता चलता है कि वह पुलिस अधिकारियों पर पथराव करते हुए कैमरे में कैद है.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि वीडियो फुटेज में साफ दिख रहे जलालुद्दीन का आचरण यह मानने के लिए पर्याप्त है कि उसने पुलिस पर हुए पथराव में सक्रिय रूप से भाग लिया था. इससे पहले भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले दंगा और हिंसा के आरोपियों मोहम्मद आरिफ, सलीम खान और जलालुद्दीन की अपीलें खारिज कर दी थीं.
मजिस्ट्रेट अदालत ने बीते साल जून में जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं. तब पुलिस ने कहा था कि जांच अहम मोड़ पर आ गई है. इन्हें रिहा करने से जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है. सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने अपने आदेश में कहा कि जांच अब भी अहम स्तर पर है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके अपनाकर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है, उस आधार पर आगे की जांच की जाएगी. मामले में आगे का आरोपपत्र दायर किया जाएगा.
बता दें कि पुलिस ने सिपाही रतनलाल की हत्या और हिंसा भड़काने के मामले में साजिश रचने और हिंसक भीड़ का सक्रिय हिस्सा रहे सात लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें दिल्ली से बाहर गाजियाबाद से आए लोग भी शामिल हैं.
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कोर्ट में बताया कि घटना के समय की वीडियो और अन्य ठोस सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम सलीम मलिक उर्फ मुन्ना, मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ गुड्डू भाई, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद यूनुस, आरिफ, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद सलीम खान हैं. जिनमें दानिश को लोनी गाजियाबाद का निवासी बताया गया है.
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