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शिवसेना नेता ने भाजपा नेता पर ठोका मानहानि का केस, मांगा 110 करोड़ रुपये का हर्जाना, जानिए पूरा मामला
jantaserishta.com
3 April 2021 5:03 AM GMT
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फाइल फोटो
शिवसेना नेता रविंद्र वाइकर ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. रविंद्र वाइकर के साथ उनकी पत्नी ने भी मानहानि का केस दाखिल किया है. रविंद्र वाइकर और उनकी पत्नी मनीषा ने याचिका में कहा है कि किरीट सोमैया ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, उससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है. इसलिए उन्होंने सोमैया से 110 करोड़ रुपये हर्जाने के तौर पर मांगे हैं.
रविंद्र वाइकर 4 बार पार्षद और तीन बार विधायक रह चुके हैं. वहीं उनकी पत्नी मनीषा सामाजिक कार्यकर्ता हैं. अपनी याचिका में उन्होंने कुल 110 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. इसमें से 100 करोड़ रुपये रविंद्र वाइकर और 10 करोड़ रुपये मनीषा ने मांगे हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रविंद्र वाइकर और उनकी पत्नी पर कई आरोप लगाए थे. पिछले महीने ही सोमैया ने कहा था कि वाइकर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर कई संपत्तियां जोड़ीं और उनका जिक्र चुनावी हलफनामे भी नहीं किया. इसलिए अब रविंद्र वाइकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि सोमैया के आरोपों से उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, साथ ही मानसिक पीड़ा भी हुई है.
वाइकर का क्या है कहना?
रविंद्र वाइकर के मुताबिक, उन्होंने अपनी पत्नी और कुछ लोगों के साथ मिलकर 2005 में मुंबई के अंधेरी इलाके में कुछ जमीन खरीदी थी. 2014 में उन्होंने रत्नागिरी जिले के कोरलाई गांव में भी कुछ जमीन खरीदी. कोरलाई की जमीन उन्होंने अन्वय नाईक नाम के शख्स से खरीदी थी. अन्वय नाईक ने 2018 में आत्महत्या कर ली और नवंबर 2020 में मामला फिर से खोला गया. उनका कहना है कि कुछ बिजनेसमैन और मीडिया के दबाव में नाईक की सुसाइड के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया.
पहले पुलिस में की थी शिकायत
किरीट सोमैया के खिलाफ वाइकर ने 6 मार्च को मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में लीगल नोटिस भी भेजा था. लेकिन सोमैया के जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुए. इसलिए रविंद्र और उनकी पत्नी ने सोमैया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है.
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