पति को छोड़ दूसरे संग लड़ा रही इश्क, कोर्ट ने कहा - ऐसी महिला को गुजारा भत्ता नहीं

दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पति से अलग रह रही महिला के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध हैं तो वह पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी।
जस्टिस गिरीश कठपाड़िया की बेंच ने इस मामले में वादी पति के हक में फैसला सुनाया है। बेंच ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें संबंधित फैमिली कोर्ट ने आदेश दिए थे कि वह हर माह अपनी पत्नी को दस हजार रुपये अंतरिम गुजारा भत्ते के तौर पर दे। निचली अदालत के इस निर्देश को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
पति की चुनौती याचिका पर विचार करते हुए बेंच ने कहा कि इस मामले में प्रथमदृष्टया साक्ष्य बताते हैं कि प्रतिवादी पत्नी किसी और के साथ संबंधों में है। हालांकि, इस संबंध में अदालत ही अंतिम निर्णय करेगी, लेकिन पति की ओर से पेश तथ्यों के अनुसार पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों में है। ऐसे में पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देना उचित नहीं है। बेंच ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत कानून कहता है कि पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध होने पर वह पति से गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी नहीं होगी। बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले में साक्ष्य दर्शाते हैं कि पत्नी के अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध हैं।
अपनी पत्नी के अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों को लेकर पति ने हाईकोर्ट के समक्ष फोटो व वीडियो पेश किए। पति का कहना था कि उसने निचली अदालत के समक्ष भी यही सबूत पेश किए थे। बावजूद इसके संबंधित अदालत ने गुजाराभत्ता आदेश पेश कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड बताते हैं कि निचली अदालत में अवैध सबंधों के सबूत पेश किए जाने पर भी उसने ना इन्हें स्वीकार किया और ना ही खारिज किया, जबकि इस अहम तथ्य को लेकर निचली अदालत को निर्णय पर पहुंचना चाहिए था। उसके बाद ही गुजाराभत्ता तय किया जाता। लिहाजा निचली अदालत दोबारा इस पर सुनवाई कर निर्णय सुनाए।





