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भाई की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट ने दी राहत
Delhi दिल्ली। शरजील इमाम को दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में करीब 6 साल बाद अंतरिम जमानत मिली है। अदालत ने उन्हें पारिवारिक कारणों के चलते 10 दिनों के लिए राहत देते हुए 20 मार्च से 30 मार्च तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी है।
जानकारी के अनुसार, शरजील इमाम के भाई की शादी है और उनकी मां की तबीयत भी काफी समय से खराब चल रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें यह अस्थायी राहत दी है। हालांकि यह स्थायी जमानत नहीं है और उन्हें 30 मार्च तक हर हाल में वापस सरेंडर करना होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली दंगे 2020 के बाद से शरजील इमाम जेल में बंद हैं। उन पर दंगों की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि पुलिस के पास उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और मामले में बड़ी साजिश के संकेत मिलते हैं।
करीब छह साल बाद पहली बार शरजील इमाम अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। हालांकि, उनके खिलाफ चल रहे मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और इस अंतरिम जमानत से उनके मामले पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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