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नाबालिग की फोटो शेयर की, आरोपी को 5 साल की जेल

Shantanu Roy
6 Sep 2023 9:20 AM GMT
नाबालिग की फोटो शेयर की, आरोपी को 5 साल की जेल
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सिरोही। रोही पॉक्सो विशेष कोर्ट के विशेष जज अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग से वीडियो कॉल के बाद गलत रूप से स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करने के आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया है। विशेष कोर्ट के लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार पालड़ी एम थाने में वर्ष 2021 में एक परिवार की तरफ से मामला दर्ज कराया गया। रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग बेटी से एक लड़के ने ऑनलाइन चैटिंग के जरिए दोस्ती की और चैटिंग करते हुए उससे बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसे विश्वास में लेने के बाद वीडियो कॉल करने लगा। यहां तक की उसके नहाते हुए की वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीनशॉट ले लिए बाद में गलत बातों को लेकर लड़की को धमकी देने लगा। इस पर लड़की ने मोबाइल नंबर के साथी सिम भी बंद कर दी। इस पर लड़के ने उसकी फोटो गलत तरीके से शेयर करने शुरू कर बदनाम करने लगा।
परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस के दौरान लोग अभियोजन की तरफ से 7 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए गए, जबकि पुलिस ने जांच में फोटो वायरल होने की पूरी रिपोर्ट के साथ ही, आरोपी की आईडी वगैरह सभी सबूत यहां तक की जिस मोबाइल से वीडियो वायरल किए गए, उस मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त कर कोर्ट में पेश किया। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लोक अभियोजक प्रकाश धवल के पेश किए गए तथ्यों से सहमत होकर विशेष कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए मामले के आरोपी मोनू कुमार (25) पुत्र लालचंद निवासी बैराज टोडाभीम जिला करौली को 5 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट ने सजा सुनाते हुए विशेष तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आरोपी ने पीड़िता को पहले अपने प्रभाव में लेकर उसकी नग्न अवस्था में फोटो भेजना और आंतरिक अंगों को दिखाते हुए बातचीत करने और इस दौरान वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट लेने और बाद में उन्हें शेयर किया है। इससे न केवल नाबालिग पीड़िता को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा है, बल्कि स्वाभाविक तौर पर उसने अत्यंत मानसिक वेदना और सामाजिक तिरस्कार भी सहन किया है। इससे निश्चित तौर पर पीड़िता को मानसिक रूप से संताप को आघात पहुंचा है, जिसे शायद वह कभी नहीं भूल पाएगी।
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