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शर्मनाक हरकत: छेड़खानी के आरोपी से चटाया थूक, फिर...

jantaserishta.com
9 April 2022 2:31 PM GMT
शर्मनाक हरकत: छेड़खानी के आरोपी से चटाया थूक, फिर...
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पंचायत के तुगलकी फरमान का मामला सामने आया है।

लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड में पंचायत के तुगलकी फरमान का मामला सामने आया है। महिला से छेड़खानी के आरोप में एक अधेड़ को पंचायत की भरी सभा में थूक चटवाया गया। अधेड़ से थूक चटवाने का न सिर्फ वीडियो वायरल हुआ है, बल्कि पंचायत में लिए गए फैसलों को प्रोसिडिंग में भी जिक्र किया गया है। प्रोसिडिंग में पहले नंबर पर अंकित आदेश में ही आरोपित अधेड़ को पांच बार उठक-बैठक करने और थूक चाटने की बातों का जिक्र किया गया है।

जानकारी के मुताबिक बड़हिया प्रखंड के एजनीघाट पंचायत के एक गांव में शुक्रवार की देर रात एक अधेड़ एक महिला के घर में जबरन प्रवेश कर गया। अधेड़ ने इस बीच महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश की। जब महिला ने शोर-गुल किया तो अधेड़ वहां से भाग निकला। हालांकि भागने के क्रम में वह अपना लूंगी और टॉर्च वहीं छोड़ गया। पीड़ित महिला ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही गांव के लोगों को पूरे मामले की जानकारी दी। घटना की जानकारी होने के बाद सुबह पंचायत बैठी और सरपंच-पंच इसमें शामिल हुए। साथ ही काफी संख्या में ग्रामीणों की भी मौजूदगी रही। पंचायत में पीड़ित पक्ष ने रात की घटना का जिक्र करते हुए आरोपित को दंडित करने का अनुरोध किया।


जानकारी के मुताबिक बड़हिया प्रखंड के एजनीघाट पंचायत के एक गांव में शुक्रवार की देर रात एक अधेड़ एक महिला के घर में जबरन प्रवेश कर गया। अधेड़ ने इस बीच महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश की। जब महिला ने शोर-गुल किया तो अधेड़ वहां से भाग निकला। हालांकि भागने के क्रम में वह अपना लूंगी और टॉर्च वहीं छोड़ गया। पीड़ित महिला ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही गांव के लोगों को पूरे मामले की जानकारी दी। घटना की जानकारी होने के बाद सुबह पंचायत बैठी और सरपंच-पंच इसमें शामिल हुए। साथ ही काफी संख्या में ग्रामीणों की भी मौजूदगी रही। पंचायत में पीड़ित पक्ष ने रात की घटना का जिक्र करते हुए आरोपित को दंडित करने का अनुरोध किया।
पंचायत के फैसले
1. सभी पंचों एवं दोनों पक्षों के बयान को सुनने के बाद निर्णय लिया गया कि आरोपित व्यक्ति पांच बार कान पकड़ कर उठक बैठक करेंगे एवं थूक चाटना है।
2. आरोपित पक्ष के द्वारा जुर्माना स्वरूप ₹25051 रुपए पीड़िता पक्ष को देना है तथा आगे इस तरह के मामले को नहीं बढ़ाना है।
3. आज के बाद से कोई भी ऐसा गलती करने पर दोषी पर कानूनी कार्रवाई होगी एवं दंड स्वरूप जुर्माना भी लिया जाएगा।


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