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सात साल की मासूम का अपहरण कर उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़, पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट जारी

jantaserishta.com
9 March 2022 1:50 PM GMT
सात साल की मासूम का अपहरण कर उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़, पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट जारी
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झुंझुनूं: सिंघाना थाना इलाके में चार मार्च को सात साल की मासूम का अपहरण कर उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने महज चार दिन में पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. सिंघाना एसएचओ भजनाराम ने बताया कि एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, एएसपी डॉ. तेजपालसिंह तथा बुहाना डीएसपी मुकेश चौधरी के निर्देशन में मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 315 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है जो बुधवार को झुंझुनूं के पोक्सो कोर्ट में पेश की गई है.

झुंझुनूं पुलिस ने इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया है. जिससे मामले में आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके. एसएचओ भजनाराम ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी बच्ची को खेलते देख उसे बहला फुसलाकर ले गया. जहां पहले उसे टॉफी और कुरकुरे दिलाए. इसके बाद पचेरी जाने वाले कच्चे रास्ते पर जाकर उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन घटना की सूचना तुरंत मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई थी. उस कच्चे रास्ते पर भी पुलिस दो-तीन बार गई. लेकिन हर बार पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी फसल में छिप गया. बाद में पुलिस की सख्ती देखकर घबरा गया और बच्ची को लावारिस छोड़कर भाग गया. पुलिस ने बच्ची को अपहरण के दो घंटे बाद ही दस्तयाब कर लिया था. वहीं आरोपी को भी करीब 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया था.
पुलिस ने बताया कि आरोपी सीकर जिले के पाटन थाना इलाके के अंबेडकर नगर बिहार निवासी रतनलाल डूमोली खुर्द गांव में बर्तन साफ करने आया था. इसी दरमियान उसकी नजर बच्ची पर पड़ी और उसने उसका अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया.
एसएचओ भजनाराम ने बताया कि पोक्सो की धाराओं में 12 साल से कम उम्र के बच्चे के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ भी दुष्कर्म की श्रेणी में माना गया है. इसलिए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 (क) (ख), पोक्सो की 3, 4, 5, 6, 7, 8 की धारा में चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है.
आरोपी रतनलाल इससे पहले भी 10 साल की सजा काट चुका है. चार साल पहले ही वह सजा काटकर बाहर आया था. उसने अपने गांव में ही एक बच्ची से दुष्कर्म कर उसे कुएं में फेंक दिया था. इस मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी.
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