कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने वाले HC के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने वाले फैसले पर रोक लगा दी है. असम सरकार की याचिका पर नोटिस उनको नोटिस जारी किया गया है. पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी गई है. बता दें कि 10 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी. जिसके बाद असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
#BREAKING: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ़्ते की ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत दी गई थी।पवन खेड़ा को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने उनसे तीन हफ़्ते के भीतर जवाब देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर खेड़ा… pic.twitter.com/9solhQrrlG
— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 15, 2026
*₹कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका।*SC ने पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगाई*असम सरकार ने तेलंगाना HC के इस आदेश के खिलाफ यह कहते हुए SC का रुख किया था कि तेलांगना HC को इस केस की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं…
— Arvind singh (@SinghArvind03) April 15, 2026
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका। SC ने उन्हें अंतरिम जमानत देने वाले तेलंगाना HC के आदेश पर रोक लगाई। कहा- तेलंगाना HC ने अधिकार क्षेत्र को लेकर SC के पुराने फैसले का ध्यान नहीं रखा। खेड़ा असम की कोर्ट से मांगें अग्रिम जमानत।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) April 15, 2026
The Supreme Court stays the one-week transit bail granted to Congress leader Pawan KheraA bench of Justices J.K. Maheshwari and Atul S. Chandurkar issued notice to Khera seeking a response within three weeks on a plea filed by the Assam government seeking a stay of the… pic.twitter.com/znap46Xfyr
— ANI (@ANI) April 15, 2026
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