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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी के भाई आरवी अशोक को ना तो हिरासत में लिया और ना ही गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने बताया कि ना तो मंत्री के भाई को गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया है। हालांकि, पूछताछ के लिए चार नोटिस जारी किए गए। लेकिन, वह उपस्थित नहीं हुए। अशोक बालाजी की पत्नी और सास को भी चार बार नोटिस जारी किए गए। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया।
ईडी ने एक बयान में कहा कि एक झूठी खबर है कि सेंथिल बालाजी (पूर्व मंत्री और विधायक) के भाई आरवी अशोक को प्रवर्तन निदेशालय ने कोच्चि केरल में हिरासत में लिया है। कई समाचार स्रोतों ने रिपोर्ट की है। लेकिन, ना तो उन्हें हिरासत में लिया गया है और ना ही गिरफ्तार किया गया है। बयान में आगे जिक्र है, यह कहा जा सकता है कि आर.वी अशोक को चल रही जांच के तहत चार मौकों पर बुलाया गया था। लेकिन, वह कभी भी जांच में शामिल नहीं हुए और ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया।
उनकी पत्नी निर्मला और उनकी सास पी. लक्ष्मी ने भी चार व्यक्तिगत समन का पालन नहीं किया है। यह ध्यान रखना अहम है कि सबूत इंगित करते हैं कि तीनों व्यक्तियों ने अपराध में भूमिका निभाई है।
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