शादी से पहले मंगेतर को अश्लील मैसेज भेजना अपराध नहीं, जानें अदालत ने क्या फैसला सुनाया

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मुंबई. देश की राजधानी मुंबई की एक अदालत ने शादी से पहले मंगेतर को अश्लील मैसेज (Dirty Message) भेजने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को शादी से पहले 'अश्लील मैसेज' भेजना किसी की गरिमा का अपमान नहीं हो सकता. कोर्ट ने इस मामले में 36 साल के एक व्यक्ति को धोखा देने और महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में बरी कर दिया. ये मामला पिछले 11 साल से चल रहा था.
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