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मिलावटी दूध और वनस्पति घी बेचना पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Shantanu Roy
7 July 2023 5:39 PM GMT
मिलावटी दूध और वनस्पति घी बेचना पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
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नागौर। नागौर खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखना तथा ऐसे मिलावटी पदार्थों का विक्रय करने वाले व्यापारियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में डबल टोंड दूध ब्रांड की सैंपल रिपोर्ट आने के बाद उसके सब स्टैंडर्ड एवं मिस ब्रांड पाए जाने पर न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर ने जुर्माना लगाते हुए राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर मोहनलाल खटनावलिया ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की ओर से प्रस्तुत किए गए परिवाद संख्या 01/ 23 में निर्णय सुनाते हुए खाद्य पदार्थ डबल टोंड दूध श्री ब्रांड के निर्माता डेगाना क्षेत्र के सिरासना उदीयास निवासी रामचंद्र जाखड़ (फर्म श्री दूध डेयरी सरस्वती नगर रेवंत फाटक के पास डेगाना) के विरुद्ध निर्णय सुनाते हुए 40 हजार का जुर्माना लगाते हुए राशि वसूलने के आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय, नागौर की ओर से 18 अक्टूबर 2022 को मैसर्स दूध डेयरी सरस्वती नगर, डेगाना से खाद्य पदार्थ डबल टोंड दूध के सैंपल लिए थे। प्रयोगशाला में जांच के बाद दूध सब स्टैंडर्ड एवं मिस ब्रांड पाया गया। खाद्य पदार्थ डबल टोंड दूध के सबस्टेंडर्ड एवं मिस ब्रांड पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता फर्म के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 के तहत न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर में परिवाद पेश किया। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट खटनावलिया ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर की ओर से पेश किए गए परिवाद संख्या 86/22 में निर्णय सुनाते हुए निर्माता पर जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार खाद्य पदार्थ वनस्पति घी सारस ब्रांड के निर्माता दयानंद कॉलोनी राम नगर अजमेर निवासी लोकेश खंडेलवाल (फर्म सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट पलाड़ा, अजमेर) के विरुद्ध 40 हजार की जुर्माना राशि वसूलने के आदेश जारी किए हैं।
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