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सीमा हैदर की फिर बढ़ी टेंशन, पहले पति गुलाम हैदर ने मुश्किलों में डाला

jantaserishta.com
7 March 2024 12:48 PM GMT
सीमा हैदर की फिर बढ़ी टेंशन, पहले पति गुलाम हैदर ने मुश्किलों में डाला
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फाइल फोटो

33 करोड़ रुपये होते हैं...
नोएडा: पब्जी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद नेपाल के रास्ते भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील हरियाणा के पानीपत के मोमिन मलिक ने सीमा हैदर के मोह बोला भाई और उनके वकील डॉ एपी सिंह को पांच करोड़, सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा को 3-3 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है। ये पाकिस्तानी करेंसी में 33 करोड़ रुपये होते हैं। मलिक ने नोटिस भेजकर कहा है कि तीनों एक महीने के अंदर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और जुर्माना जमा करवाए नहीं तो तीनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गुलाम के वकील मोमिन मलिक के नोटिस में पूछा गया कि कैसे नाबालिग बच्चों का धर्म बदला गया। जबकि कानूनन धर्म बदलना है तो उसकी जानकारी देनी होती है। बच्चों के बाप की सलाह इसमें बेहद अहमियत रखती है। साथ ही नोटिस में यह भी पूछा गया कि प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया। सीमा हैदर के साथ उनके मुंहबोले भाई और उनके वकील एपी सिंह को पांच करोड़ रुपये का अवमानना नोटिस भेजा है। सीमा और गुलाम हैदर के चारों बच्चों का गलत तरह से धर्म रूपांतरण कराया गया है। एक महीने के अंदर या तो माफी मांगे नहीं तो पांच करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा सीमा के भारतीय पति सचिन मीणा को तीन करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में में बताया गया है कि सीमा हैदर को सचिन ने अपनी बातों में फंसाकर भारत बुलाया है। साथ ही सीमा हैदर ने अपने पति गुलाब हैदर को तलाक दिए बिना सचिन से शादी की है। ये वैलिड नहीं है। इसलिए सीमा हैदर को तीन करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया गया है।
इस मामले में वरिष्ठ वकील रुद्र विक्रम सिंह ने एनबीटी हो बताया कि सीमा हैदर के भारतीय पति सहित उनके वकील एपी सिंह को पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के भेजे गए 11 करोड़ के नोटिस का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा, 'जिनके खिलाफ नोटिस भेजा गया है वो जवाब देंगे या नोटिस की शर्तों के अनुसार माफी मांग लेंगे तो मामला यही खत्म हो जाएगा। नहीं तो नोटिस के तय समय में जवाब नहीं देते है तो नोटिस भेजने वाला तय समय के बाद कोर्ट में डिफेमेशन का मुकदमा दायर कर सकता है।
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