किसी भी युवती और महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल
दिल्ली। NCIB ने ट्वीट कर आवश्यक जानकारी दी है, और लिखा - किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल। क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है।
क्या आप जानते है कि,
अगर आप अपने बच्चों की शादी मे दहेज लेते/ देते है या दूसरे के लेनदेन में सहयोग करते है तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार 5 वर्ष की कैद और 15,000 रू० का जुर्माना हो सकता है। दहेज उन्मूलन का सख्त कानून होने के बाद भी 90% शादियाँ देश में बिना दहेज के नही होती।
क्या आप जानते है कि,
मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016, के तहत यदि आपका किसी दिन चालान (बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से) पुलिस द्वारा काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी दिन उसी अपराध के लिए आपका चालान पुलिस द्वारा नही काटा जा सकता है।
आवश्यक जानकारी :~
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 27, 2022
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किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल। क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है।