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देखें प्रत्येक 2 घंटे की LIVE बुलेटिन, आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करने पर लग सकता है 10 हजार का जुर्माना

Nilmani Pal
13 March 2022 6:01 PM IST
देखें प्रत्येक 2 घंटे की LIVE बुलेटिन, आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करने पर लग सकता है 10 हजार का जुर्माना
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रायपुर/दिल्ली। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो तुरंत लिंक करें. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख बहुत करीब आ गई है. पैन को आधार कार्ड से 31 मार्च तक जोड़ा जा सकेगा. आप बिना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किए रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन जब तक आप आधार-पैन को लिंक नहीं करेंगे, तब तक आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा. 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करने पर 10000/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. साथ ही पैन कार्ड को डिएक्टिवेट भी किया जा सकता है.


अगर आप SMS के जरिए आधार और पैन कार्ड लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्मार्टफोन में मैसेज को ओपन करें. एक नया मैसेज टाइप करें. टेक्स्ट मैसेज सेक्शन में UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर> लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजें.

अगर आप वेबसाइट के जरिए आधार-पैन लिंक करना चाहते हैं तो आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि लिखकर पोर्टल पर लॉगइन करें. अगर आप पोर्टल पर रजिस्ट नहीं हैं, तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेन्यू बार में प्रोफाइल सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें. आधार नंबर दर्ज करें और लिंक आधार बटन पर क्लिक करें. इसके बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा.

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