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छात्र आंदोलन के बीच विधानसभा के पास धारा 163 लागू

SHIDDHANT
9 Aug 2026 7:53 PM IST
छात्र आंदोलन के बीच विधानसभा के पास धारा 163 लागू
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विधानसभा घेराव से पहले 750 मीटर दायरे में प्रतिबंध
Ranchi रांची। JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद रांची प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रशासन ने झारखंड विधानसभा परिसर के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह प्रावधान पूर्व में लागू होने वाली दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के समान प्रतिबंधात्मक व्यवस्था से जुड़ा है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेश 6 अगस्त की सुबह 8 बजे से प्रभावी होकर 12 अगस्त की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस और भीड़ जुटाने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
यह कार्रवाई ऐसे समय की गई है, जब JPSC और JSSC की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। छात्रों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार समेत कई मांगें उठाई जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उद्देश्य विधानसभा परिसर के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है। विधानसभा सत्र या महत्वपूर्ण सरकारी गतिविधियों के दौरान सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
छात्रों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की संभावना है। विधानसभा के आसपास आने-जाने वाले लोगों और प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जाएगी। अब छात्रों के अगले कदम और प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें हैं। JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहा विवाद झारखंड में लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू किए जाने से आंदोलन को लेकर तनाव और बढ़ गया है।
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