भारत

4 दिन के लिए धारा 144 लागू, बकरीद के मद्देनजर Police प्रशासन अलर्ट

Nilmani Pal
16 Jun 2024 12:52 AM GMT
4 दिन के लिए धारा 144 लागू, बकरीद के मद्देनजर Police प्रशासन अलर्ट
x
ब्रेकिंग

यूपी UP News। गौतमबुद्धनगर पुलिस Gautam Buddha Nagar Police ने बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा Greater Noida में अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत रिस्ट्रिक्शन लागू है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं. गंगा दशहरा रविवार को मनाया जाएगा जबकि बकरीद Bakrid सोमवार को है.

पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, 'असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं.'

Section 144 उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर धारा 144 गौतमबुद्धनगर आयुक्तालय में 16 से 19 जून तक लागू रहेगी. कठेरिया ने कहा, 'इसके अलावा, सरकार, विभिन्न आयोगों, परिषदों आदि की ओर से समय-समय पर विभिन्न परीक्षाएं और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन्हें अक्सर तय तारीख से कुछ समय पहले अधिसूचित किया जाता है.' उन्होंने कहा कि उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय आवश्यक हैं.आदेश के तहत प्रमुख प्रतिबंधों में लोगों की बड़ी गैरकानूनी सभाओं पर रोक, सरकारी कार्यालयों के एक किमी के दायरे में ड्रोन का अनधिकृत उपयोग, अनुमत सीमा से ज्यादा लाउडस्पीकर का उपयोग करना, विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शामिल हैं.

इसमें कहा गया है कि खुले क्षेत्रों या छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री जमा करना प्रतिबंधित है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश या इसके किसी भी हिस्से का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.


Next Story