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न्यूज़ क्रेडिट: इंडिया डॉट कॉम
नई दिल्ली: अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू कर दी हई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी. पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में किसी को बिना अनुमति के रैली, जुलूस, प्रदर्शन या सभा करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के अनुसार, जयपुर में धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी आम आदमी को लाइसेंसी हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ सेना से जुड़े लोग, पुलिस और सुरक्षागार्डों को ही हथियार लेकर चलने की इजाजत होगी.
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