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इस शहर में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू, 'अग्निपथ' स्कीम का विरोध कर रहे युवा

Nilmani Pal
19 Jun 2022 1:10 AM GMT
इस शहर में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू,  अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवा
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राजस्थान. राजस्थान सरकार ने सेनाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) के विरोध में प्रस्ताव पारित कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कांग्रेस पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि इस योजना के खिलाफ वो सड़कों पर उतरने को तैयार है। इसी बीच अब प्रदेश के कई शहरों में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। कोटा शहर में शनिवार को जिला प्रशासन ने 1 महीने के लिए धारा 144 लागू (section 144 imposed) कर दी है। वहीं, धौलपुर जिला प्रशासन ने 7 दिन के लिए धारा 144 लगा दी है। कोटा में धारा 144 के आदेश 19 जून रविवार को सुबह 6 बजे से 18 जुलाई 2022 को रात 12 बजे तक लागू रहेगी। वहीं धौलपुर में यह निषेधाज्ञा 25 जून तक प्रभावी रहेगी।

जिला कलक्टर कोटा की ओर से 18 जून को आदेश जारी किया है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि वर्तमान में सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप्प आदि पर असामाजिक तत्वों की ओर से साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए कोटा शहर और कोटा ग्रामीण में 1 महीने के लिए धारा 144 लगाई जा रही है। जिला कलक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के 19 जून 2022 को सुबह 6 बजे से 18 जुलाई 2022 को रात 12 बजे तक के लिए यह आदेश जारी किए है।

इस दौरान जिले की सीमा में कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी संगठन, संस्था या समुदाय सभा नहीं करेंगे। जूलुस नहीं निकालेंगे। न ही कोई प्रदर्शन होगा। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी और कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। जिले में किसी भी बाहरी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यक्तियों का आगमन साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की दृष्टि से बिना अनुमति प्रतिबंधित रहेगा।

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