इसके अंतर्गत बिना अनुमतिके निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व विभानभवन के आसपास एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग, लखनऊ सीमा के अंदर तेज धार वाले तथा नुकील शस्तर अथवा आग्नेयास्त्र/ज्वलनशील पदार्थ व हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा. लखनऊ सीमा के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना तथा मौखित, लिखित, इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रासरण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश यदि बीच में वापस न लिया गया तो 30 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है. वहीं यूपी में वकीलों की हड़ताल जारी है. कल सोमवार को भी यूपी की अदालतों का कामकाज ठप रहेगा. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हड़ताल की घोषणा की है. हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के बाद से प्रदेश की सभी अदालतों में हड़ताल जारी है. जानकारी के मुताबिक सोमवार से तीन दिनों तक हड़ताल जारी रह सकती है.