धुबरी जिले में लापरवाह ड्राइविंग को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू
धुबरी : राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को देखते हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, धुबरी जिला मजिस्ट्रेट ने सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। जारी आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों की सुरक्षा …
धुबरी : राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को देखते हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, धुबरी जिला मजिस्ट्रेट ने सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। जारी आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे धुबरी जिले के साथ-साथ बिलासीपारा उप-मंडल पर लागू भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध जारी किए हैं। इसके मुताबिक, शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक एनएच और राज्य सड़कों पर डंपर और ट्रैक्टरों के चलने पर प्रतिबंध है। एनएच पर और राज्य की सड़कों के किनारे ढाबों, होटलों और रिसॉर्ट्स के सामने किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग सख्त वर्जित है।