राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी हैं जिसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में लंबे समय से धारा 144 लगाई गई थी जिसकी अवधि 21 मई को खत्म हो रही थी। इसे भी 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया हैं और पाबंदियां जारी रखी गई हैं। धारा 144 लागू होने के बाद पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है, यह शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगाने पर होता है। महामारी कंट्रोल के लिए लगाई गई धारा 144 में भी वैसे ही प्रावधान होते हैं, लेकिन इसे लागू करने का तरीका अलग होता है। प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं।
गृह विभाग ने धारा 144 की अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दिए थे। अब इसकी अवधि को फिर बढ़ाया गया है। अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं।