भारत
ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर
jantaserishta.com
24 July 2023 6:12 AM GMT
x
वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।
दरअसल, जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था।
#WATCH | "We will abide by the court order," says DM Varanasi after Supreme Court orders stay on ASI survey of Gyanvapi Mosque complex till 5pm on 26th July. pic.twitter.com/HLyimZZ154
— ANI (@ANI) July 24, 2023
क्या है मामला?
दरअसल, अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी।
पिछले सर्वे में हुआ था शिवलिंग मिलने का दावा
महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछली साल तीन दिन तक सर्वे हुआ था।सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है।
Gyanvapi case | Supreme Court says no ASI survey of Gyanvapi mosque complex till 5 pm, July 26th. High Court order shall not be enforced till 26th July. In the meantime, the mosque committee shall move High Court. pic.twitter.com/MMm9Xw1W3Q
— ANI (@ANI) July 24, 2023
Next Story