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SC ने आपराधिक मुकदमों में झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी
Tara Tandi
24 Oct 2025 12:53 PM IST

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में सुनवाई की कार्यवाही को गुमराह करने का प्रयास करने वाले गवाहों को कड़ी चेतावनी जारी की है और निर्देश दिया है कि निचली अदालत ऐसे किसी भी आचरण से सख्ती से निपटे।
न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा: "यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी गवाह ने अदालत के प्रति सच्चा बने बिना अपनी गवाही में पक्ष लेने की कोशिश की है, तो अदालत ऐसे आचरण का स्वतः संज्ञान लेगी और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्रवाई शुरू करेगी।"
यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी द्वारा प्रस्तुत इस दलील के बीच आई कि अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 2 की हिरासत से रिहाई के बाद अभियोजन पक्ष के तीन निजी गवाह मुकर गए थे।
सांघी ने आगे कहा कि ऐसा घटनाक्रम "प्रतिवादी के आचरण के बारे में बहुत कुछ कहता है"।
हालाँकि अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने "ऐसे आरोपों का पुरज़ोर खंडन किया", सर्वोच्च न्यायालय ने गवाहों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की।
निष्पक्षता की आवश्यकता पर बल देते हुए, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि शेष सरकारी गवाह - दो डॉक्टर और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के अधिकारी - "पूरी पुलिस सुरक्षा में, बिना किसी प्रकार से डराए या प्रभावित किए" अपने साक्ष्य दर्ज करें।
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब सभी निजी व्यक्तियों, जो अभियोजन पक्ष के गवाह थे, से पूछताछ की जा चुकी है, और केवल दो डॉक्टरों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के अधिकारियों, जो सरकारी गवाह हैं, से पूछताछ की जानी बाकी है, हम प्रतिवादी संख्या 1 (राज्य) के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि शेष गवाह पूरी पुलिस सुरक्षा में, बिना किसी प्रकार से डराए या प्रभावित किए, अपने साक्ष्य दर्ज करें।"
इसने आगे आदेश दिया कि उसके निर्देशों को "संबंधित गवाहों को उनकी गवाही से पहले सूचित किया जाए"।
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