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26 अक्टूबर को जकिया जाफरी की याचिका पर SC में सुनवाई

Ritisha Jaiswal
5 Oct 2021 6:12 PM GMT
26 अक्टूबर को जकिया जाफरी की याचिका पर SC में सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को गुजरात के पूर्व दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी (Zakia Jafri) की याचिका पर सुनवाई टाल दी है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को गुजरात के पूर्व दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी (Zakia Jafri) की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. इस याचिका पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी. जकिया जाफरी ने ये याचिका विशेष जांच दल (SIT) द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट देने के खिलाफ दायर की है. SIT ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों को क्लीन चिट दी थी.

जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच ने जकिया जाफरी के वकील कपिल सिब्बल द्वारा सुनवाई टालने की अपील स्वीकार कर ली. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब कोई भी सुनवाई टाली नहीं जाएगी. सिब्बल ने कहा-मैं व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदा हूं. करीब 23 हजार पन्नों का रिकॉर्ड है. हमें थोड़ा और समय चाहिए. सुनवाई की डेट एकाएक आ गई.
इस पर कोर्ट ने कहा सुनवाई की जानकारी पहले ही दी गई थी. तो सिब्बल ने कहा कि वो एक बार सुनवाई टालने की अपील करते हैं. इस सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर की तारीख तय की है.
बता दें कि एहसान जाफरी उन 69 लोगों में शामिल थे जिनकी मौत गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड में हुई थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल ने मामले की जांच की थी जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य शीर्ष नेताओं और नौकरशाहों को क्लीनचिट दी थी. क्लीनचिट मुकदमा चलाने लायक साक्ष्यों के अभाव में दी गई थी.
5 अक्टूबर 2017 को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मामले में एसआईटी की क्लीनचिट को सही ठहराए जाने पर जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उनका आरोप था कि 'बड़े षड्यंत्र' को अंजाम दिया गया है.लखनऊ पुलिस ने आगामी त्योहारों, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और किसानों के विरोध के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और COVID नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 8 नवंबर तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है।


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