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New Delhi नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को केरल के अमयूर हत्या कांड में दोषी रेगी कुमार की फांसी की सजा को उम्रभर के कारावास में बदल दिया। विशेष पीठ, जिसमें जज विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता शामिल थे, ने आरोपी के पक्ष में कई राहतकारी तथ्यों को ध्यान में रखा।
इनमें अपराधी के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होना, 16-17 साल की सजा के दौरान उसका अच्छा आचरण, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और उसे एक आदर्श बंदी बनाने के लिए उसकी लगातार कोशिशें शामिल हैं। इन सभी पहलुओं को देखते हुए उसे फांसी की सजा टाल दिया गया।
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