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SC ने केंद्र को मुंबई में मुकेश अंबानी, परिवार के लिए सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी

Kunti Dhruw
22 July 2022 11:00 AM GMT
SC ने केंद्र को मुंबई में मुकेश अंबानी, परिवार के लिए सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया।


एक अवकाश पीठ ने 29 जून को मुंबई में उद्योगपति और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कवर देने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि त्रिपुरा में जनहित याचिका (बिकास साहा) का मुंबई में मुहैया कराए गए लोगों की सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक बिकाश साहा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो अंतरिम आदेश पारित किए थे और केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा बनाए गए मूल फाइल को खतरे की धारणा और मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में रखने का निर्देश दिया था। अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों के आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है।


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