भारत
कोविड वैक्सीन से दिव्यांग हुए युवक को SC ने दी क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी वाद दायर करने की सलाह
Riyaz Ansari
21 April 2025 6:54 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के बाद कथित रूप से हुए दुष्प्रभाव के कारण दिव्यांग होने पर क्षतिपूर्ति पाने के लिए याचिका की बजाय दीवानी वाद दायर करे। जजों ने कहा कि याचिका वर्षों तक लंबित रह सकती है, जबकि दीवानी वाद दायर करने पर एक-दो वर्षों में राहत मिल सकती है।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि व्यक्ति को कोविड वैक्सीन की पहली डोज़ के बाद 100 प्रतिशत निचले अंगों की दिव्यांगता हुई है। याचिका में केंद्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इलाज और आगे की चिकित्सा सहायता के लिए आर्थिक जिम्मेदारी लेने और मुआवजा देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को लंबित समान मुद्दों वाली याचिकाओं के साथ जोड़ने का विकल्प भी दिया है।
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