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सौरभ राजपूत हत्याकांड: दोषी ठहराए जाने के बाद बदलेंगे मुस्कान-साहिल के जेल नियम

jantaserishta.com
3 Oct 2026 12:51 PM IST
सौरभ राजपूत हत्याकांड: दोषी ठहराए जाने के बाद बदलेंगे मुस्कान-साहिल के जेल नियम
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मेरठ: मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को अदालत ने दोषी करार दिया है। 14 अक्तूबर को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। सजा के बाद जेल में उनके नियमों में बदलाव होगा और दोनों को जेल के निर्धारित कपड़े पहनकर श्रम करना होगा। वहीं, सौरभ के परिजन दोनों को अलग-अलग जिलों की जेलों में भेजने की मांग कर रहे हैं।
सजा के बाद जेल के नियम होंगे अलग
मेरठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी माना। दोनों की जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों रोते हुए अपनी-अपनी बैरक में लौट गए।
जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के मुताबिक, किसी बंदी को सजा सुनाए जाने के बाद उसके लिए जेल के नियम बदल जाते हैं। सजा के बाद उसे जेल के निर्धारित कपड़े पहनने होते हैं और जेल में श्रम भी करना होता है। मुस्कान को आसमानी रंग की साड़ी या सलवार-सूट पहनना होगा, जबकि साहिल पीले रंग के जेल के कपड़े पहनेगा।
महीने में चार बार ही हो सकेगी मुलाकात
सजा के बाद दोनों के मुलाकात संबंधी नियमों में भी बदलाव होगा। अभी महीने में 12 मुलाकातों की व्यवस्था है, जिसे घटाकर चार किया जाएगा। फिलहाल दोनों से जेल में कोई मुलाकात करने नहीं आ रहा है। मुस्कान अपनी बेटी के साथ जिला कारागार में रह रही है।
वहीं, सौरभ के परिजन दोनों दोषियों को दूसरी जेलों में भेजने की मांग पर कायम हैं। सौरभ की मां रेनू देवी और भाई बबलू का कहना है कि सजा सुनाए जाने के बाद वे दोनों को अलग-अलग जिलों की जेलों में भेजने की मांग करेंगे।
तीन मार्च 2025 की रात हुई थी हत्या
मामला तीन मार्च 2025 की रात का है। सौरभ राजपूत ने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। सौरभ लंदन में नौकरी करते थे, जबकि मुस्कान मेरठ में रहती थी। इसी दौरान मुस्कान के अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से करीबी संबंध बने।
24 फरवरी 2025 को सौरभ अपनी छह साल की बेटी और पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ आए थे। आरोप के मुताबिक, संबंधों में बाधा बनने के कारण मुस्कान और साहिल ने उनकी हत्या की।
बताया गया है कि हत्या से पहले मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी थी। सौरभ के बेसुध होने के बाद उसने साहिल को फोन करके घर बुलाया। इसके बाद दोनों ने उस्तरे और चाकू से सौरभ की हत्या कर दी।
हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के सिर को धड़ से अलग किया और दोनों हाथों की कलाइयां काट दीं। इसके बाद अनाज रखने वाला बड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट, बालू और डस्ट लाए गए। सौरभ के शव के कटे हुए हिस्सों को पॉलिथीन में लपेटकर ड्रम में रखा गया। दुर्गंध रोकने के लिए ऊपर सीमेंट और डस्ट का भारी घोल डालकर ड्रम को सील कर दिया गया।
इसके बाद दोनों शिमला-मनाली घूमने चले गए। पुलिस ने 17 मार्च को मेरठ लौटने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। 18 मार्च 2025 को सौरभ के भाई बबलू ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
54 दिन में दाखिल हुई करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने जांच के लिए विशेष टीम बनाई थी। पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जुटाया।
जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने 54 दिनों में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। दोनों आरोपियों की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होती रही है। 30 सितंबर को भी दोनों ने जेल प्रशासन को प्रार्थना-पत्र देकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने की मांग की थी। अदालत ने अब दोनों को दोषी करार दिया है और 14 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी।
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