दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन आरोपी हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी जमानत कैंसल करने की मांग उठाई थी. ईडी की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जैन को सरेंडर करने के लिए कहे. बताया गया था कि जैन मेडिकल बेल पर करीब छह महीने से बाहर हैं. बता दें कि सत्येंद्र जैन 26 मई से अंतरिम जमानत पर हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाई है.
जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बाथरूम में जैन के गिरने और पीठ में चोट की बात बताई. इस दलील के खिलाफ एडिशनल सॉलिस्टर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस कहानी में झोल है. जो गिरने की कहानी बताई जा रही है, उसका कोई सही मेडिकल ब्योरा नहीं है, कोर्ट को भी अलग जानकारी दी गई.