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संजय सिंह ने अदालत से कहा- मुझे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा
नई दिल्ली। आप नेता संजय सिंह ने शनिवार को यहां एक अदालत से उन्हें रिहा करने का आग्रह किया और कहा कि कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
सिंह के वकील ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष यह दलील दी। उन्होंने अदालत से कहा कि आगे की जांच के लिए उनकी जरूरत नहीं है और उनके खिलाफ जांच खत्म हो चुकी है.
“ईडी ने जांच पूरी होने के बाद पहले ही मेरे खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। मुझे आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। मुझे आगे हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, ”सिंह के वकील ने अदालत को बताया।
बहस के दौरान, ईडी ने कहा कि जांच जारी है और अगर सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सिंह के खिलाफ दायर पांचवीं अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी सीलबंद लिफाफे से निकाली गयी.
इसे फिर से लिफाफे में रखने का निर्देश दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान की सुरक्षा का प्रश्न गवाह संरक्षण योजना के तहत सक्षम समिति के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था। न्यायाधीश ने निर्देश दिया, “सुविधा के लिए, ईडी की ओर से उपरोक्त शिकायत में उक्त गवाह के लिए अलग-अलग स्थानों पर छद्म नाम का उपयोग करते हुए उक्त पूरक शिकायत की एक प्रति आज रिकॉर्ड पर दर्ज की गई है।”
कोर्ट इस मामले की आगे की सुनवाई 12 दिसंबर को करेगा.
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।
सिंह ने इस दावे का पुरजोर खंडन किया है.