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संजय सिंह को हिरासत में रहते हुए राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति मिली

3 Feb 2024 6:00 AM GMT
संजय सिंह को हिरासत में रहते हुए राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति मिली
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप सांसद संजय सिंह को हिरासत में रहते हुए 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग करने वाली …

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप सांसद संजय सिंह को हिरासत में रहते हुए 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी।

अदालत ने गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग करने वाली सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी है।

न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत में शपथ लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। संजय सिंह ने अपने अनुरोध के कारण के रूप में 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अदालत में उपस्थिति का हवाला दिया। कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता रजत भारद्वाज, फारुख खान और प्रकाश प्रियदर्शी ने संजय सिंह का प्रतिनिधित्व किया।

इसके अलावा, सुनवाई के दौरान अमनदीप सिंह ढल के वकील तनवीर अहमद मीर ने मामले में बिना ऑडियो वाले सीसीटीवी फुटेज पर चिंता जताई और ऑडियो के साथ फुटेज का अनुरोध किया।

वकील रजत भारद्वाज ने भी अदालत में दर्ज किए गए बयानों की आपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें राघव मगुंटा और पी शरत रेड्डी के बयान भी शामिल थे, जिन्हें माफी दी गई थी।

अदालत ने अन्य लंबित आवेदनों पर गौर किया। जिनमें एक सीसीटीवी फुटेज की मांग और दूसरा आरोपी ढल द्वारा ईडी को लिखे गए ईमेल के रिकॉर्ड की मांग करना शामिल है। इन आवेदनों पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश नागपाल ने 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद संजय सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

ईडी ने मंगलवार को अदालत के समक्ष दावा किया था कि संजय सिंह कथित शराब घोटाले से जुड़ी 'अपराध की आय' को सफेद करने के लिए अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड बनाने में शामिल थे, जो कि आबकारी नीति में बदलाव का परिणाम था।

एक हलफनामे में, अपराध की आय को हासिल करने, छुपाने और उपयोग करने में सिंह की संलिप्तता का आरोप लगाया गया और कहा कि उन्होंने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा जैसे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम किया।

ईडी ने आगे दावा किया कि संजय सिंह ने कथित आबकारी नीति (2021-22) घोटाले से अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की और एक साजिश में शामिल रहे।

संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को इस अपराध में भूमिका के स्पष्ट आरोप के बिना तीन महीने से हिरासत में रखा गया है। माथुर के अनुसार, सिंह की गिरफ्तारी ईडी के 'मुख्य गवाह' के बयान पर निर्भर थी।

न्यायमूर्ति शर्मा ने पहले सिंह की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया था। उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे।

अदालत ने यह भी कहा कि विभिन्न आरोपियों के लिए जमानत याचिकाएं खारिज करने के दौरान पीएमएलए की धारा 45 और 50 की व्याख्या पर की गई टिप्पणियां अपरिवर्तित रहेंगी और मामले में एक अन्य आरोपी को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भरता ने विपरीत टिप्पणियां नहीं दी या समानता स्थापित नहीं की।

इसने कार्यवाही के दौरान वसूली की अनुपस्थिति के तर्क को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह हमेशा आवश्यक नहीं है। अभियुक्तों को अपराध की कथित आय से जोड़ने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की कमी को संबोधित करते हुए, अदालत ने नकद लेनदेन की प्रकृति का हवाला देते हुए इस धारणा को खारिज कर दिया।

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