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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जबरन वसूली और रिश्वत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई क्षेत्र के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 23 जून तक बढ़ा दी है। वानखेड़े के खिलाफ यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज किया है। मामले के अनुसार वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अक्टूबर 2021 में एक क्रूज जहाज से बरामद कथित ड्रग्स के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। जस्टिस एएस गडकरी और एसजी डिग्गी की खंडपीठ ने कहा कि वह 23 जून को वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने अदालत को बताया कि अदालत के पहले के निर्देशों के अनुसार, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी सात बार सीबीआई के सामने पेश हुए हैं।
जांच में सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अब नाजुक दौर में है। पीठ ने कहा कि वह 23 जून को वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करेगी। वानखेड़े ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की थी और किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा मांगी थी। उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने तब वानखेड़े को 8 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने पिछले हफ्ते एक हलफनामा दायर कर अंतरिम संरक्षण वापस लेने की मांग की थी। आर्यन को 3 अक्टूबर, 2021 को कोर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आर्यन को तीन हफ्ते बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जब एंटी-नारकोटिक्स एजेंसी उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही थी।
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Shantanu Roy
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