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मांस की बिक्री और बूचड़खानों का संचालन वर्जित, जानें क्यों लिया गया ये फैसला

jantaserishta.com
15 May 2022 2:57 AM GMT
मांस की बिक्री और बूचड़खानों का संचालन वर्जित, जानें क्यों लिया गया ये फैसला
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बेंगलुरु: कर्नाटक में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने बुद्ध पूर्णिमा के मद्देनजर 16 मई को अपने सीमा दायरे में मांस की बिक्री और बूचड़खानों का संचालन वर्जित कर दिया है. बीबीएमपी के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में लगभग 3,000 लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानें हैं.

बता दें कि अप्रैल में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा हलाल मीट बेचने वाले मुस्लिम विक्रेताओं के बहिष्कार का मसला विवादों में था. शिवमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम मांस विक्रेता से मारपीट की थी, जिसमें पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई थी.
गौरतलब है कि पशुपालन विभाग का एक आदेश सामने आया था जिसमें कहा गया था कि जानवरों को मारने से पहले स्टन (Stunning) नहीं किया जा रहा है, जो कि एक तरह से नियमों का उल्लंघन है. इस बयान के बाद कर्नाटक सरकार ने नोटिस जारी कर बेंगलुरू महानगर पालिका को सभी बूचड़खानों में जानवरों की स्टनिंग प्रक्रिया लागू करने को कहा था. वहीं, कर्नाटक सरकार के स्टनिंग को अनिवार्य करने के फैसले को विपक्ष ने बेवकूफी कहा था.
बुद्ध पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त रविवार, 15 मई को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट से लेकर सोमवार, 16 मई को 9 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. इस दिन भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना की जाती है.
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