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साहिल गहलोत को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Teja
23 Feb 2023 1:36 PM GMT
साहिल गहलोत को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने निक्की यादव हत्याकांड के आरोपी साहिल गहलोत को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने गहलोत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत चार नए आरोप लगाए गए हैं। गहलोत के वकील डी.एस. कुमार ने कहा कि प्राथमिकी शुरू में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना या स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देना) के तहत दर्ज की गई थी।

साहिल के वकील ने कहा कि पुलिस ने अब धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) 34 (सामान्य इरादा) 202 (सूचना देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा अपराध की जानकारी देने के लिए जानबूझकर चूक) और 212 (अपराधी को शरण देना) भी जोड़ दी है। द्वारका अदालत की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समीक्षा गुप्ता ने सोमवार को पांच सह-आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सभी आरोपियों को 6 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गहलोत ने कथित तौर पर 10 फरवरी को कश्मीरी गेट के पास 23 वर्षीय निक्की यादव का गला घोंट दिया था और उसी दिन दूसरी महिला से शादी कर ली थी।

यादव का शव वेलेंटाइन डे (14 फरवरी) को दिल्ली के बाहरी इलाके मित्राओं गांव में गहलोत के ढाबे के फ्रिज में मिला था। गहलोत के पिता वीरेंद्र सिंह चचेरे भाई नवीन (दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल) और आशीष और दोस्तों लोकेश और अमर पर यादव से छुटकारा पाने की साजिश रचने का आरोप है ताकि वह दूसरी महिला के साथ अपनी शादी कर सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार मुख्य आरोपी गहलोत से पुलिस हिरासत के दौरान लंबी पूछताछ की गई और खुलासा किया कि यादव उसे किसी और से शादी करने से रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह पहले ही 2020 में शादी कर चुके थे।

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