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रूंगटा अपहरण कांड: मुख्तार अंसारी पर आरोप तय, पुराने मामले में धमकी का है आरोप
Deepa Sahu
24 Aug 2021 6:43 PM GMT
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एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने वाराणसी के 24 वर्ष पुराने चर्चित रूंगटा अपहरण कांड से जुड़े मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय कर दिया है।
एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने वाराणसी के 24 वर्ष पुराने चर्चित रूंगटा अपहरण कांड से जुड़े मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी पर एफआईआर दर्ज कराने वाले वादी को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप है।
मुख्तार अंसारी ने आरोप से इनकार करते हुए विचारण कराने की मांग की। इस पर विशेष अदालत ने मुकदमे को गवाही में लगाते हुए अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है।विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और मुख्तार अंसारी के वकीलों को सुनने तथा विवेचना में जुटाए गए सबूतों के अवलोकन के बाद दिया। स्पेशल जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं, वे निराधार प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए उनके विरुद्ध आरोप तय तय किए जाते हैं।
यह है मामला
मामला 24 वर्ष पूर्व नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड के वादी को विस्फोटक से उड़ा देने की धमकी देने का है। वाराणसी के भेलूपुर थाने में महावीर प्रसाद रूंगटा ने एक दिसंबर 1997 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि पांच नवंबर 1997 को शाम पांच बजे उन्हें टेलीफोन पर धमकी दी गई कि अपने भाई रूपकिशोर रूंगटा के अपहरण के मामले में पुलिस का सहयोग मत करो। सहयोग करोगे तो विस्फोटक से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया लेकिन आरोप तय नहीं हो सका था। बाद में मुख्तार अंसारी की ओर से चार्ज फ्रेम करने के स्तर पर ही डिस्चार्ज करने की अर्जी दी गई, जिसे अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज दिया था।
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