भागी हुई लड़की का पलटवार, पुरुष प्रेमी को अपहरण के आरोप में जेल भेजा
त्रिपुरा। अवसरवादी रुख अपनाते हुए, अपने प्रेमी युवक के साथ भागी एक नाबालिग लड़की ने पकड़े जाने के बाद पुलिस कर्मियों को बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है और उसे दबाव में अगरतला पहुंचने के लिए मजबूर किया गया है। परिणामस्वरूप युवक अब जेल में है, पुलिस ने लड़की के अपहरण के आरोप …
त्रिपुरा। अवसरवादी रुख अपनाते हुए, अपने प्रेमी युवक के साथ भागी एक नाबालिग लड़की ने पकड़े जाने के बाद पुलिस कर्मियों को बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है और उसे दबाव में अगरतला पहुंचने के लिए मजबूर किया गया है। परिणामस्वरूप युवक अब जेल में है, पुलिस ने लड़की के अपहरण के आरोप में धारा 366 (ए)/109 के तहत मामला दर्ज किया है। यह विचित्र घटना हाल ही में तेलियामुरा में घटी।
तेलियामुरा के सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 दिसंबर को चकमा घाट के जरुइलोंग बारी इलाके के असीम दास की बेटी एक नाबालिग लड़की सुकांता पल्ली इलाके के स्वर्गीय हरेंद्र सरकार के बेटे प्रदीप साकार (21) के साथ भाग गई थी। 23 दिसंबर को ही नाबालिग लड़की के पिता ने तेलियामुरा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 दिसंबर की रात अगरतला के नंदन नगर इलाके से लड़के और लड़की को बरामद कर लिया.
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद नाबालिग लड़की 180 डिग्री घूम गई और पुलिस को सूचित किया कि उसका अपहरण उसके प्यारे लड़के ने किया है, जिसने उसके मुंह और आसपास कपड़े का टुकड़ा दबा दिया था। पुलिस ने लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया और लड़के प्रदीप सरकार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उसकी प्रेमिका का परिवार उसकी विवाहित बहन के घर के पास ही रहता है और अपनी बहन के घर आने-जाने के दौरान ही उसकी जान-पहचान हुई और लड़की के साथ उसका रिश्ता बन गया। शादी के लिए लड़की के दबाव के सामने, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि बेहतर होगा कि शादी अठारह वर्ष की कानूनी रूप से स्वीकार्य आयु प्राप्त करने के बाद की जाए, लेकिन लड़की ने भागने पर जोर दिया और वे क्षेत्र से भाग गए।
लेकिन पुलिस ने लड़की के पिता असीम दास की प्राथमिकी पर कार्रवाई की और अपहरण के आरोप में प्रदीप सरकार को गिरफ्तार कर लिया. सूत्रों ने कहा कि जब तक प्रदीप का परिवार लड़की के पिता को एफआईआर वापस लेने या अदालत में एक अलग बयान देने के लिए राजी नहीं करता, तब तक लड़के को जेल की सजा सुनाई जाएगी।